न्यूज डेस्क (गंधर्विका वत्स): मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने आज (6 अगस्त 2021) बॉलीवुड अदाकारा शर्लिन चोपड़ा को तलब किया और उनसे पोर्न फिल्म प्रोडक्शन मामले (Porn Film Production Case) में पूछताछ के लिये पेश होने के लिए कहा, इसी मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले बीते गुरुवार को आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौरभ कुशवाहा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने पूछताछ के लिए तलब किया था।
इस बीच मुंबई सत्र न्यायालय ने बीते गुरुवार (5 अगस्त 2021) को कहा कि वो व्यवसायी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Actress Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोरपे की जमानत याचिकाओं पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। अदालत ने मुंबई पुलिस को भी नोटिस जारी किया और जमानत याचिका पर जवाब मांगा। कुंद्रा और थोर्प दोनों ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी थी। फिलहाल दोनों पोर्नोग्राफी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
बीते 2 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प को पोर्नोग्राफी रैकेट (Pornography Racket) मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत की कार्यवाही के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि कुंद्रा के लैपटॉप से 68 अश्लील वीडियो ज़ब्त किये गये है। पुलिस ने कहा कि कुंद्रा के निजी लैपटॉप से यौन सामग्री (Sexual Material) वाली एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी मिली है। 27 जुलाई को मुंबई की एक अदालत ने राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रयान थोर्प के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
कुंद्रा को मुबंई पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले 25 जुलाई को पुलिस ने जानकारी दी थी कि कुंद्रा के चार कर्मचारी पोर्नोग्राफी रैकेट मामले में उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गये हैं, जिससे अब कुंद्रा की परेशानी बढ़ गयी है।
मुंबई पुलिस ने कुंद्रा को चार्जशीट में मुख्य साज़िशकर्ता (Main Conspirators) बताया है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के तहत आरोप लगाये हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 और आईटी अधिनियम से जुड़ी धाराओं के अन्तर्गत भी मामला दर्ज किया गया है।