न्यूज डेस्क (देवागंना प्रजापति): सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 दिसम्बर 2021) कारोबारी राज कुंद्रा द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने उन्हें पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले (Porn Film Racket Case) में गिरफ्तारी से चार हफ़्ते की राहत दी। बीते नवंबर महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने के बाद कुंद्रा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, जिसने उन्हें किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो ये दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट चले गये कि उन्हें कथित तौर पर फंसाया गया है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की न्यायिक पीठ (Judicial Bench) ने मामले में दलीलें सुनने के बाद कुंद्रा को गिरफ्तारी से राहत दी। अब मामले की अगली सुनवाई चार हफ़्ते के बाद तय की गयी। शीर्ष अदालत में कुंद्रा का पक्ष एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शक्ति पांडे और अधिवक्ता प्रशांत पाटिल रख रहे है।
बता दे कि मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में एडल्ट वीडियो (Adult Videos) बनाने और उन्हें ड्रिस्टीब्यूट करने का आरोप लगा।
मामले पर कुंद्रा ने दावा किया कि वो कथित अवैध वीडियो के प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग से जुड़े नहीं थे। उन्हें इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां उन पर ऐप के जरिये पोर्न फिल्में ड्रिस्टीब्यूट (Porn Movies Distributed) का आरोप लगाया गया था। बीते सितंबर महीने में कुंद्रा को जमानत मिल गयी थी। बता दे कि इस मामले में शर्लिन चोपड़ा ने भी बयान दिये थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर शर्लिन चोपड़ा ने जमकर शिल्पा शेट्टी को घेरा था।