नई दिल्ली (देवेंद्र कुमार): कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित किये जाने के 136 दिन बाद आज (7 अगस्त 2023) बहाल कर दी गयी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद गांधी बतौर सांसद वापस लौट आये है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने एक अधिसूचना में जारी की कि राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी साथ ही उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी गयी है।
जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया कि- “दिनांक 24 मार्च 2023 की अधिसूचना की निरंतरता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 04.08.2023 को अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 8644/2023 में एक आदेश पारित किया है, जिसमें केरल (Kerala) के वायनाड संसदीय क्षेत्र (Wayanad Parliamentary Constituency) का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गयी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.08.2023 के आदेश के मद्देनजर श्री राहुल गांधी की अयोग्यता … भारत के संविधान की धारा 8 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) 1951 आगे की न्यायिक घोषणाओं के तहत प्रावधानों पर रोक लगा दी गयी है।”
गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उनकी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि वो उन्हें मंगलवार को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव (No confidence Motion) पर बहस में मुख्य वक्ता बनाना चाहती है।
बता दे कि मानहानि मामले में गुजरात (Gujarat) की एक अदालत की ओर से दोषी ठहराये जाने के बाद राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनायी गयी। मामले में खास बात ये है कि दो साल और उससे ज्यादा की सज़ा में सांसद स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार (4 अगस्त 2023) को गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी।