हिरासत में लिये गये Rahul Gandhi, सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ का कर रहे थे विरोध

नई दिल्ली (अनंदिता गिरि): कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज (26 जुलाई 2022) दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार (National Herald Newspaper) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में अपनी मां और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Congress Chief Sonia Gandhi) से ईडी (ED) की पूछताछ के खिलाफ विजय चौक पर पार्टी के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, रंजीत रंजन, केसी वेणुगोपाल, मनिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी और के.सुरेश (Imran Pratapgarhi and K.Suresh) समेत पार्टी के अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया।

हिरासत में लिये गये कांग्रेस नेता संसद से विजय चौक (Vijay Chowk) तक विरोध मार्च निकाल रहे थे, जबकि इलाके में धारा 144 लागू कर दी गयी थी। करीब 30 मिनट तक चले गतिरोध के बाद राजपथ (Rajpath) पर बैठे राहुल को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एक बस में बिठा लिया। उन्हें अन्य लोगों के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन (Parliament Street Police Station) ले जाया गया।

हिरासत में लिये जाने से पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए, राहुल ने कहा कि देश “पुलिस स्टेट” बन चुका है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इस पुलिस स्टेट के मुखिया है। सोनिया गांधी इससे पहले आज सुबह करीब 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के साथ सेन्ट्रल दिल्ली (Central Delhi) स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं। इस दौरान प्रियंका गांधी ईडी कार्यालय में रूकी रही और राहुल गांधी इसके तुरंत बाद वहां से चले गये।

इस मामले में 21 जुलाई को पूछताछ के पहले दिन 75 वर्षीय सोनिया गांधी से दो घंटे से ज़्यादा वक़्त तक पूछताछ की गयी, जहां उन्होंने एजेंसी द्वारा पूछे गये 28 सवालों के जवाब दिये। पूछताछ कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (Young Indian Private Limited) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से जुड़ी हुई है, जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार (National Herald Newspaper) का मालिक है।

ईडी ने पिछले महीने राहुल गांधी से भी इस मामले में पांच दिनों के दौरान 50 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पूछताछ की थी। ईडी द्वारा पिछले साल के आखिर में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA- Prevention of Money Laundering Act) के आपराधिक प्रावधानों के तहत नया मामला दर्ज करने के बाद गांधी परिवार से पूछताछ करने का ये कदम उठाया गया था।

साल 2013 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) की निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यंग इंडियन के खिलाफ निचली अदालत ने आयकर विभाग (Income Tax Department) की जांच पर संज्ञान लिया था।

सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रमोटर्स और मेजर शेयरहोल्डर्स में शामिल हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के ही पास यंग इंडियन में 38 फीसदी हिस्सेदारी है।

स्वामी ने गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और पैसे का गलत इस्तेमाल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें यंग इंडियन ने कांग्रेस को 90.25 करोड़ रूपये की वसूली का हक़ हासिल करने के लिये सिर्फ 50 लाख रूपये का भुगतान किया था।

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