न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): जम्मू-कश्मीर के राजौरी शहर (Rajouri City) में पुलिस अधिकारियों ने बीते शुक्रवार (9 सितम्बर 2022) को इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों का ऐलान किया और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। अधिकारियों ने बताया कि ये प्रतिबंध जिलाधिकारी विकास कुंडल (District Magistrate Vikas Kundal) के आदेश पर लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ये कदम लोगों के दो गुटों के बीच भूमि विवाद (Land Dispute) के मद्देनजर उठाया गया एहतियाती कदम था।
पुलिस की गाड़ियों पर लगे स्पीकर से इलाके के निवासियों को इसके बारे में जागरूक किया गया। संदेश में कहा गया कि, “हम लोगों को सूचित करते हैं कि राजौरी शहर में सीआरपीसी (CRPC) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाये गये हैं। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गयी है।”
कुछ संवेदनशील इलाकों में लोगों की आवाजाही रोकने के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल (Police Force) की तैनाती के साथ-साथ मौके पर कंटीले तार भी लगाये हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 144 चार या अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाती है।