न्यूज डेस्क (दिगान्त बरूआ): Rave Party Case: ड्रग्स मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत की सुनवाई मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान और अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर नशीले पदार्थों के सेवन और रखने के मामले में सुनवाई की। मुंबई की अदालत ने गुरुवार को आर्यन खान और सात अन्य लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोर्ट ने कल कहा था कि मामले की सुनवाई अब विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कोर्ट करेगी। क्रूज शिप रेड (Cruise Ship Raid) मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुल 17 लोगों को अदालत में पेश किया जा चुका है और 18वें शख़्स को मुंबई की अदालत में पेश किया जाना बाकी है।
अचित कुमार, जो एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गये 17वें शख़्स हैं, को आज 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। आर्यन खान (Aryan Khan) और अरबाज सेठ मर्चेंट द्वारा उनके नाम का खुलासा करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गयी। आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत छोकर, इसमीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल समेत आठ लोगों को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इन सभी को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज था।
अब फिर से अदालत के सामने पेश होने के बाद दुबारा उन्हें न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया। एनसीबी के मुताबिक, आठ लोगों पर धारा 8 सी, 20 बी, 27 (किसी भी मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ के इस्तेमाल करने के लिए सजा), 35 (दोषी अपराधिक मानसिकता की धारणा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट), 28 और एनडीपीएस एक्ट के 29.8 सी) में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रखने, बेचने, खरीद, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, उपयोग, इस्तेमाल, इंटर स्टेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है।