RBI ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, साथ ही लगाया जुर्माना

बिजनेस डेस्क (राजकुमार): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते गुरूवार (18 अगस्त 2022) को कहा कि कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Deccan Urban Co-Operative Bank) लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनायें नहीं हैं। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक द्वारा पेश किये आंकड़ों के मुताबिक 99 फीसदी से ज़्यादा डिपॉजिटर्स जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी रकम हासिल करने के हकदार हैं।

सहकारी बैंक ने बीते गुरूवार को कारोबार बंद होने के कारण बैंकिंग करना बंद कर दिया है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की ऐलान करते हुए कहा कि, “बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनायें नहीं हैं।” आरबीआई ने ये भी कहा कि विजयपुर (Vijaypur) स्थित बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में नाकाम होगा।

आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों ने कर्नाटक (Karnataka) के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए  लिक्विडिटर ऑप्वाइंट करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।

लिक्विडिटर पर प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमाराशियों की डिपॉजिट इंशोयेरेंस क्लेम अमाउंट 5 लाख डीआईसीजीसी तक हासिल करने का हकदार होगा। 06 अगस्त 2022 तक DICGC ने कुल बीमित जमा राशि का 13.07 करोड़ रूपये पहले ही भुगतान कर दिया है।

एक अन्य विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि उसने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) और नो योर कस्टमर (KYC) पर मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिये ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5,93,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में खमियों को लेकर लगाया है और इसका मकसद अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई तालुक्क नहीं है।

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