नई दिल्ली (देवेंद्र कुमार): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते शुक्रवार (19 मई) को कहा कि वो 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंक नोट को बाज़ार से वापस ले लेगा, लेकिन ये लीगल टेंडर (Legal Tender) के तौर पर आगे भी जारी रहेगा। इसी मुद्दे आरबीआई ने जारी अपने बयान में कहा कि, “2,000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट को नवंबर 2016 में पेश किया गया था, जो कि मुख्य रूप से उस वक्त चलन में सभी 500 और 1,000 नोटों की लीगल टेंडर को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिये पेश किया गया था।”
आरबीआई ने अपने बयान में ये भी कहा कि, “लोग अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदल सकते हैं।”
23 मई 2023 से आम लोग किसी भी बैंक में 20,000 रुपये की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग (Denomination) के लिये 2000 रुपये के नोटों को बदल सकेगें हैं, ये काम बैंक के कामकाजी घंटों में किया जा सकेगा। मामले को लेकर आरबीआई ने कहा कि बैंक खातों में आसानी से 2000 रूपये के नोट जमा किये जा सकेगें, इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया के लिये सभी बैकों को अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
आरबीआई ने आगे कहा कि, “समयबद्ध तरीके से इस कवायद को पूरा करने और जनता को पर्याप्त समय प्रदान देने के लिए सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को जमा करने के साथ साथ बदल भी सकेगें। इसके लिये अलग-अलग दिशानिर्देश बैंकों को जारी किये गये हैं।”
आरबीआई ने ये भी कहा कि 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में एक वक्त में 20,000 रुपये की सीमा तक के 2000 रुपये के 10 नोटों को एक बार में बदला जा सकेगा। बता दे कि इस कवायद के पीछे केंद्रीय बैंक का मकसद बाज़ार से इन नोटों के कैश फ्लो को बंद करना है, साथ ही रिजर्व बैंक (Reserve Bank) अब इन नोटों को नहीं छापेगा।