न्यूज डेस्क (मातंगी निगम): दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आज (4 फरवरी 2022) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महामारी के हालातों की समीक्षा करने और कोविड प्रतिबंधों (Corona Restrictions) में और ढील देने का फैसला लेने के लिये बैठक की। उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और जिम फिर से खोलने का फैसला किया गया।
सभी शैक्षणिक संस्थानों को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा और सख्त कोविड नियमों का भी पालन करना होगा। डीडीएमए के नये दिशानिर्देशों के मुताबिक रात के कर्फ्यू (Night Curfew) की अवधि को एक घंटे कम कर दिया गया है और अब इसे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लगाया जायेगा।
डीडीएमए ने कोविड पर अंकुश लगाने के दिशा-निर्देशों में दी ढील
- दिल्ली में सभी स्कूल चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे।
- दिल्ली में स्कूलों का नया समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।
- नये कोविड-19 दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन शिक्षकों का कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) नहीं हुआ है, उन्हें ऑफ़लाइन कक्षायें लेने की मंजूरी नहीं दी जायेगी।
- राष्ट्रीय राजधानी के सभी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ पूरी क्षमता से काम कर सकेंगे।
- कार में अकेले हैं तो मास्क की बाध्यता खत्म, चालान नहीं होगा। जो कि पहले यह अनिवार्य था।
- दिल्ली में जिम, स्पा को खोलने की अनुमति होगी लेकिन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ।
- रात के कर्फ्यू की अवधि को एक घंटे कम कर दिया गया है और अब इसे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लगाया जायेगा।