न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ये फरमान सुनाया। साथ ही कोर्ट ने 14 जून को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दे कि प्रवर्तन निदेशालय (ED- Enforcement Directorate) द्वारा जांच किये जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में जैन 30 मई से हिरासत में हैं।
दिल्ली के मंत्री को ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत अगस्त 2017 में सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जैन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) के संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी कम से कम चार कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी की हिरासत पूरी होने पर उन्हें 13 जून को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया था।