न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को CBI, ED और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक और हर थाने (police station) सभी प्रवेश और निकास द्वार (entry and exit points), मुख्य द्वार (main gate), सभी लॉकअप, लॉकअप रूम (lockups) के बाहर के क्षेत्रों, सभी गलियारों, लॉबी और reception area पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
शीर्ष अदालत, जिसने पहले मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था, ने कहा कि जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau), राजस्व खुफिया विभाग (Department of Revenue Intelligence) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office) सहित अधिकांश जांच एजेंसियो को उन सभी कार्यालयों में “अनिवार्य रूप से सीसीटीवी स्थापित” करना चाहिए जहां इस तरह की पूछताछ होती है और आरोपी रखे जाते हैं।
इसमें कहा गया है कि सीसीटीवी सिस्टम को नाइट विजन से लैस होना चाहिए और इसमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी होना चाहिए और केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ऐसी प्रणाली (system) खरीदने के लिए अनिवार्य होगा, जो अधिकतम अवधि यानि कम से कम 1 वर्ष के लिए डेटा का भंडारण करने में सक्षम हो।