नई दिल्ली (प्रियंवदा गोप): सुप्रीम कोर्ट (SC- Supreme Court) ने आज (26 मई 2023) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा नये संसद भवन के उद्घाटन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी, मौजूदा हालातों इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता ने कहा कि “राष्ट्रपति की भूमिका और उद्घाटन बीच क्या संबंध है। इसमें मामले में करने को कुछ भी नहीं है। ये देखना अदालत का काम नहीं है…हम इस मामले में दखल देने के लिए इच्छुक नहीं है..इसे खारिज किया जाता है।”
जनहित याचिका सीआर जया सुकिन (CR Jaya Sukin) द्वारा दायर की गयी थी, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि संघ के लिये एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और राज्य परिषद हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जायेगा।
बता दे कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि 28 मई को पीएम मोदी द्वारा नये भवन के उद्घाटन के संबंध में लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) का 19 मई का बयान और इसके लिये लोकसभा महासचिव की ओर से भेजे गये निमंत्रण बिना सोचे-समझे जारी किये गये थे।
याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला दिया, ये प्रकरण ऐसे वक्त में सामने आया है जब 28 मई को होने वाले आगामी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के लिये 19 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर काम कर रहे है।