न्यूज़ डेस्क (स्तुति महाजन): 5 महीनों के लम्बे समय बाद 21 सितम्बर से देशभर में कुछ खास नियम कायदों (School Reopening SOP) के साथ देशभर में शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों को खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने इस कवायद को अन्ज़ाम देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस कवायद को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। इसके तहत सबसे पहले 9 से 12 वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में क्लास चलाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये है।
जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत स्कूलों में राज्य कोरोना हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर का डिस्प्ले करना जरूरी (Display of state corona helpline number and phone number of local health officials required) होगा। स्कूलों में होने वाले सभी नियमित क्रियाकलापों के दौरान सोशल डिस्टेसिंग करना होगा। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन्स का भी सख़्ती से पालन करना होगा। जिसकी वज़ह से स्कूलों में प्रार्थना सभा और खेलकूद की गतिविधियों की सीधी मनाही (Prayer meeting and sports activities prohibited) होगी। मुख्यध्यापक की अगुवाई में एक टीम लगातार छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी भी करेगी।
संक्रमण के लिहाज़ से संवेदनशील इलाकों में रहने वाले छात्रों, अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों को स्कूल आने की मनाही होगी। इस दौरान जिन राजकीय शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के तौर पर हुआ है, उन्हें छात्रों के लिए खोले जाने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जायेगा। इस दौरान छात्रों को विद्यालय में आने के लिए स्कूल प्रबन्धन मजबूर नहीं कर सकता है। ऑनलाइन टीचिंग के विकल्पों को पहले की तरह छात्रों के लिए खुला रखा गया है।
अगर 9 से 12 वीं का कोई छात्र स्कूल आकर पढ़ना चाहता है तो इसके लिए उसे अभिभावकों से लिखित में इज़ाजत लेनी होगी। मानक प्रक्रिया के तहत स्कूल प्रबन्धन एक बार में सिर्फ पचास फीसदी स्टॉफ (टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों मिलाकर) को ही स्कूल में काम के लिए बुला सकता है। ये कदम उठाने से पहले सरकार ने अभिभावकों से खासतौर से संवाद कर सुझाव मांगे थे। जिसके बाद ऑनलाइन लर्निंग के साथ अभिभावकों द्वारा दी गये स्वैच्छिक अनुमति (Voluntary permission given by parents) के आधार छात्रों की स्कूलों में आवाजाही को मंजूरी दे दी गयी। कोरोना महामारी पर हवा के द्वारा ना फैले इसलिए विद्यालयों को एसी का रूम टेम्परेचर 24-30 डिग्री रखने के खास आदेश भी जारी किये गये है। साथ ही स्कूलों में तैराकी प्रशिक्षण पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी (Restrictions on swimming training in schools continue as before) रहेंगे।