बिजनेस डेस्क (राजकुमार): एपेक्स ग्लोबल और उसके मालिक यदुनाथ सिंह ठाकुर को बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने चार साल के लिये सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया और उन्हें अनधिकृत इंवेस्टेमेंट सलाहकार सेवाओं के जरिये इंवेस्टर्स से लिये गये किसी भी पैसे को वापस करने का आदेश दिया गया। मामले में सेबी ने पाया कि ठाकुर और एपेक्स ग्लोबल निवेश सलाहकार (Investment Advisor) के तौर पर काम कर रहे थे क्योंकि वो अपने ग्राहकों को वित्तीय सलाह देने और इसके एवज़ फीस लेने का कारोबार कर रहे थे।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अपने आदेश में कहा कि वो उससे रेगुलटरी लाइसेंस हासिल किये बिना ही ऐसी निवेश सलाहकार सेवाओं में लगे हुए थे, जो निवेश सलाहकार (IA) मानकों के खिलाफ है। उन्होंने जून 2013 से दिसंबर 2019 तक अपंजीकृत निवेश सलाह गतिविधियों के जरिये एपेक्स ग्लोबल ने कुल 1.23 करोड़ रूपये कमाये।
सेबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक- एपेक्स ग्लोबल (Apex Global) और उसके मालिक यदुनाथ सिंह ठाकुर (Yadunath Singh Thakur) को ये नोटिस जारी होने के तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता/निवेशकों से ली गयी फीस वापस करनी होगी, जो कि उसने अपंजीकृत निवेश सलाह गतिविधियों से कमायी है। इसके अलावा इसस मामले जुड़े किसी अन्य तरीके से जुड़े शुल्क भी उसे वापस करने होगें।
नोटिस में द एपेक्स ग्लोबल और उसके मालिक ठाकुर दोनों को ही एक साथ रखा गया है। इसके अलावा एपेक्स ग्लोबल पर सिक्योरिटी मार्केट (Security Market) में काम करने के लिये 4 सालों की मनाही होगी। अगर इन चार सालों से पहले ही द एपेक्स ग्लोबल निवेशकों का पूरा पैसा वापस कर देता है तो वो सिक्योरिटी मार्केट में काम करने का हकदार होगा।
एक अलग फैसले के मुताबिक नियामक नियमों को तोड़ने के लिये सेबी ने टीसीएम लिमिटेड की दो प्रमोटर फर्मों पर 2 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया है।