Maharashtra Crisis: मुंबई में दस जुलाई तक लगी धारा-144, महाराष्ट्र पुलिस हाईअलर्ट मोड में

न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): महाराष्ट्र (Maharashtra) में सियासी उछल-पुथल के बीच मुंबई पुलिस ने आज (25 जून 2022) शहर में धारा 144 लागू कर दी। ठाणे जिला प्रशासन (Thane District Administration) ने पहले ही जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है और 30 जून तक किसी भी राजनीतिक जुलूस पर रोक लगाने के आदेश कर दिये गये है। ठाणे बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का गढ़ है।

ठाणे के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, “लाठी या किसी भी तरह के हथियार ले जाने, पोस्टर जलाने, पुतला जलाने पर पूरी तरह रोक है। नारे लगाने या स्पीकर पर गाने बजाने की भी इजाजत नहीं है।”

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी पुलिस थानों को शहर के सभी राजनीतिक कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि अधिकारी स्तर के पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था को पुख़्ता करने के लिये राजनीतिक कार्यालय का दौरा करे। बागी नेता शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को गिराने की धमकी दी थी।

विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे (Rebel leader Eknath Shinde) का गुट शिवसेना के अब तक वजूद की बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के अगुवाई वाली सरकार को गिराने की धमकी दी। बागी हुए विधायकों के एक बड़े तबके का मानना है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना हिंदुत्व (Hindutva) के रास्ते से भटक गयी है, जिसे लेकर उनमें काफी नाराज़गी है। इन्हीं बातों की तस्दीक मौजूदा हालात कर रहे है।

शिंदे अपने खेमे के 38 विधायको और नौ निर्दलीय विधायकों के साथ 22 जून से ही गुवाहाटी (Guwahati) के रैडिसन ब्लू होटल में डटे हुए है।

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