Sheena Bora murder case: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को दी जमानत, कहा लंबी चलेगी सुनवाई

न्यूज डेस्क (गौरांग यदुवंशी): Sheena Bora murder case: गिरफ्तारी के लगभग सात साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को शीना बोरा की हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। जल्द ही भायखला महिला जेल (Byculla Women’s Prison) में बंद मुखर्जी के रिहा होने की उम्मीद है। जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव (Justice L.Nageswara Rao) की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सुनवाई जल्द पूरी होने वाली नहीं है।

पीठ ने कहा कि, “याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी बेटी के राहुल मुखर्जी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को देखते हुए हत्या की योजना बनाई थी, जो पीटर मुखर्जी (Peter Mukherjee) और उनकी पूर्व पत्नी का बेटा था।”

न्यायिक खंडपीठ (Judicial Bench) में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना (Justice B.R. Gavai and Justice AS Bopanna) ने कहा कि- “हम मामले की मेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। भले ही अभियोजन पक्ष ने 50 फीसदी गवाह दिये हों, लेकिन मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा। उसे निचली अदालत की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेगा।” यही शर्तें पीटर मुखर्जी पर लगाया गयी आरोप भी उन पर लगाया जायेगा

इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukherjee) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Advocate Mukul Rohatgi) पेश हुए, जो कि मौजूदा हालातों में अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से ही मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद है। रोहतगी ने कहा कि मुकदमा जल्द पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है।

हत्या के मामले में सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) ने उन्हें कई मौकों पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) द्वारा एक कार में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी। लाश को पड़ोसी रायगढ़ (Raigarh) जिले के एक जंगल में जला दिया गया था।

शीना बोरा अपने पिछले रिश्ते से इंद्राणी की बेटी थीं। पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। इंद्राणी मुखर्जी से उनकी शादी कैद की अवधि के दौरान खत्म हो गयी थी।

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