न्यूज डेस्क (प्रियंवदा गोप): जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने आज (27 जून 2022) सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala Murder) की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत के ट्रांजिट रिमांड के फैसले समेत कई फैसलों को चुनौती दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पंजाब के वकीलों ने उनके बेटे को खारिज कर दिया है और वो उसका बचाव करने को तैयार नहीं हैं।
अधिवक्ता संग्राम सिंह सरोन (Advocate Sangram Singh Saron) ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ को बताया कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों (Punjab and Haryana High Court) और दिल्ली की एक अदालत के ट्रांजिट रिमांड (Transit remand) के आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन चूंकि पंजाब की मानसा अदालत में कोई वकील बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) का मामला लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
पीठ ने फैसला सुनाया कि ये “पूरी तरह से गलत” है और याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बिश्नोई को कानूनी मदद देने के लिए कह सकता है। पीठ ने कहा कि, “ये कानूनी सहायता वकील मामले लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो उन्हें पैनल से हटा दिया जायेगा”, पीठ ने वकील से उन्हें कानूनी सहायता वकील प्रदान करने के लिये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिये कहा।
सरोन ने कहा कि वो ट्रांजिट रिमांड के दिल्ली अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि ये बिश्नोई की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किये गये कई आदेशों का खंडन करता है। पीठ ने कहा कि, “मामला अपने शुरूआती दौर में है क्योंकि पंजाब पुलिस (Punjab Police) इसकी जांच कर रही है। इस बिंदु पर इस कोर्ट का दखल ठीक नहीं होगा।”
बेंच 11 जुलाई को बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिये तैयार हो गयी है। 14 जून को दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने मूसेवाला की मौत के मामले में बिश्नोई को पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड दे दी, जिससे उसे पंजाब ले जाने की मंजूरी मिल गयी।
बता दे कि मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मनसा (Mansa) इलाके में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी, हत्या वाले दिन से ठीक एक दिन बाद पंजाब सरकार (Punjab Government) ने उनकी सुरक्षा कम कर दी थी। उनके साथ जीप में सफर कर रहे उनके चचेरे भाई और एक दोस्त भी इस हमले में घायल हो गये थे।
पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी साजिश के पीछे बिश्नोई को मास्टरमाइंड करार दिया है। बिश्नोई तब दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में था।