न्यूज़ डेस्क (उत्तर प्रदेश): सहारनपुर (Saharanpur) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर (Akash Tomar) के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा बीते दिन नाबालिग से बलात्कार के आरोपी ललित कुमार को न्यायालय ने मु0अ0स0 341/2016 धारा 376(2सी)/377/354/506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारवास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दरअसल मामला 17 मई 2016 का है जब आरोपी ललित कुमार पर 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेडछाड करने, बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत के आधार पर मु0अ0स0 341/2016 धारा 376/354/506 भादवि व 4/6 पोक्सो एक्ट (Posco Act) के तहत थाना कोतवाली देहात पर मामला दर्ज किया गया था।