न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): एक बार फिर से पाँव पसारते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक Night Curfew लगाने का आदेश जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली COVID-19 की चौथी लहर से गुजर रही है, लेकिन लॉकडाउन लगानेका फिलहाल कोई विचार नही है।
उन्होंने कहा, “मौजूदा स्थिति के अनुसार, हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और सार्वजनिक परामर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा।”
गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली (Delhi) में 3,548 ताजा मामले और 15 मौतें दर्ज की गईं।
अधिकारियों ने कहा कि रात में कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक (traffic) की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी और टीकाकरण के लिए जाने वालों को ई-पास की अनुमति दी जाएगी।
- आवश्यक सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और खुदरा विक्रेताओं में जिन्हें राशन, किराना स्टॉक, सब्जियां, दूध और दवाओं के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी इसी तरह के पास के साथ अनुमति दी जाएगी।
- निजी डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आवाजाही की अनुमति होगी।
- गर्भवती महिलाओं और उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित समय के दौरान आने-जाने के लिए प्रावधान किये जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि जरूरी सेवाएं को रोकने के लिए नही बल्कि लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
महाराष्ट्र (Maharashtra) और राजस्थान जैसे राज्यों ने देश भर में कोविद मामलों में स्पाइक के बीच आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए रात का कर्फ्यू शुरू किया है। सोमवार को, भारत में पहली बार 24 घंटों में मामलों की संख्या एक लाख को पार कर गई।
महाराष्ट्र में एक सप्ताह के अंत और 8 बजे से 7 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई। राजस्थान (Rajasthan) का रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक है।