Varavara Rao: भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव को दी जमानत

न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (10 अगस्त 2022) सामाजिक कार्यकर्ता और कवि पी.वरवर राव (P. Varavara Rao) को नियमित जमानत दे दी, जो कि साल 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी थे। राव को चिकित्सकीय आधार पर जमानत दी गयी है।

बता दे कि उन्हें 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और वो भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में विचाराधीन थे, जिसके लिये पुणे पुलिस (Pune Police) ने 8 जनवरी 2018 को विश्रामबाग पुलिस स्टेशन (Vishrambagh Police Station) में भारतीय पुलिस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पी.वरवर राव पर आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राव को शुरू में शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक नजरबंद रखा गया था, आखिरकर उन्हें 17 नवंबर 2018 को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें तलोजा जेल (Taloja Jail) में शिफ्ट कर दिया गया था।

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More