न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में बकरीद (Bakra Eid) के अवसर पर COVID-19 प्रतिबंधों में ढील देने के लिए केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ‘चौंकाने वाला’ है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों (lockdown norms) में ढील देते हुए व्यापारियों की मांगों को मान लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील के कारण COVID-19 संक्रमण फैलता है, तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने कहा, "किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति इसे हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"
अदालत ने केरल प्रशासन को उन आदेशों का पालन करने का भी निर्देश दिया जो उसने केंद्र से इस साल महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) रद्द करने के लिए जारी किए थे।
Kerala सरकार ने फैसले का किया बचाव
लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए, केरल सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, "यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिबंधों और परिणामी आर्थिक मंदी ने आबादी को बहुत परेशानी में डाल दिया है। भले ही राज्य सरकार ने सभी संभव कदम उठाए हैं। उसी को कम करने के लिए, लोग तीन महीने से अधिक समय से प्रचलित प्रतिबंधों से निराश हैं।"
राज्य सरकार ने कहा कि व्यापारियों को उम्मीद थी कि त्योहार की बिक्री कुछ हद तक उनकी परेशानियों को कम करेगी और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बहुत पहले ही माल का स्टॉक कर लिया था। सरकार ने कहा, "व्यापारियों के संगठन ने लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया … और घोषणा की कि वे पूरे राज्य में नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकानें खोलेंगे," यहां तक कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी व्यापारियों के मुद्दे को उठाया।
17 जुलाई को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियायतों की घोषणा की थी और कहा था कि 21 जुलाई को मनाई जा रही बकरीद (Eid al-Adha) के मद्देनजर कपड़ा, जूते की दुकानें, आभूषण, फैंसी स्टोर, घर बेचने वाली दुकानें श्रेणी ए, बी और सी क्षेत्रों में उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, सभी प्रकार की मरम्मत की दुकानों और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी।