Tripura Municipal Election: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा नगरपालिका चुनाव स्थगित करने से किया इनकार

न्यूज डेस्क (गंधर्विका वत्स): आज (23 नवंबर 2021) सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में त्रिपुरा में निकाय चुनाव (Tripura Municipal Election) स्थगित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट चुनाव संबंधी हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। ये सुनवाई अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) ने 25 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाओं की बुनियाद पर ये याचिका दायर की थी।

हालांकि शीर्ष अदालत ने त्रिपुरा पुलिस (Tripura Police) को सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने और सुचारू रूप से परिणाम घोषित करने के लिये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया (Election Process) शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार 23 नवंबर को शाम 4:30 बजे समाप्त होगा, इसके बाद 25 को मतदान और 28 दिसंबर को मतगणना होगी।

केस की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की न्यायिक पीठ (Judicial Bench) ने कहा कि- चुनाव स्थगित करना आखिरी विकल्प है। हमारा विचार है कि चुनावों को स्थगित करने के अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गयी आशंकाओं को त्रिपुरा राज्य को आवश्यक निर्देश जारी करके बेहतर ढंग से दूर किया जा सकता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नगरपालिका चुनाव के शेष चरण सुरक्षित तरीके से निपट सके।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राज्य पुलिस को राजनीतिक दल की शिकायतों को दूर करने के लिये एक समान और गैर-पक्षपाती तरीके से काम करने का फरमान जारी किया।

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