न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने महिला से जुड़े अपराधों को लेकर खास मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत सूबे में मिशन शक्ति अभियान और ऑपरेशन शिकंजा को कारगर तरीके से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन (Additional Director General of Police Gorakhpur Zone) के खास निर्देशों और पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र (Deputy Inspector General of Police Devipatan Zone) की अगुवाई में सभी पुलिस थानों के विभागीय आदेश जारी कर दिये गये है। इन्हीं आदेशों के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर (Superintendent of Police Gonda Akash Tomar) ने दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त की प्रभावी पैरवी करायी, नतीज़न आरोपी अभियुक्त को 20 साल की बमशक्कत कैद और पांच हज़ार रूपये जुर्माना लगाया गया।
बता दे कि दुष्कर्म का ये मामला साल 2014 का है, थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त अमेरिका नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) जैसा जघन्य अपराध किया। मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आईपीसी (IPC) की धारा 376, 366 ,363 ,368 और ¾ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कानूनी मामला दर्ज कर लिया। एसपी तोमर ने मामले की कारगर और जल्द सुनवाई के लिये आरक्षी रवि कुमार उपाध्याय (Constable Ravi Kumar Upadhyay) को बतौर पैरोकार तैनात किया। पुलिस की मॉनिटरिंग, समीक्षा और ठोस सबूतों की पेशी को देखते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा (Additional District and Sessions Judge/Special Judge Gonda) ने दोषी को ये सज़ा मुकर्रर की।
बता दे कि महिलाओं/बालिकाओं के खिलाफ हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशों पर मॉनिटरिंग सेल (Monitoring Cell) लगातार प्राथमिकता दे रहा है। इस कवायद से इन मामलों में निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है ताकि मुलज़िम को सख़्त से सख़्त सज़ा दिलवायी जा सके।