न्यूज डेस्क (दिगान्त बरूआ): दीपावली (Diwali 2021) का मौसम आते ही पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ना हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कई लोगों को लगता है कि मौजूदा COVID-19 महामारी के हालातों के दौरान पटाखों का इस्तेमाल ठीक नहीं है क्योंकि इससे इंसानी इम्युनिटी पर और भी बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर सर्दियों के मौसम से पहले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) में गिरावट दर्ज की गयी है। ऐसे में माना जाता है कि पटाखे फोड़ने से बड़ी आबादी वाले महानगरों के वायु प्रदूषण में और भी इज़ाफा होता है।
इन कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत भर के कई राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जिसके तहत पटाखों की खरीद फरोख़्त, स्टोर करना और बेचना पूरी तरह गैरकानूनी होगा तो आइये नज़र डाले उन राज्यों पर जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
दिल्ली
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अपने आधिकारिक ज्ञापन (Official Memorandum) में समिति ने लिखा है कि उच्च वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये जनहित में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पटाखों पर “पूर्ण प्रतिबंध” लगा दिया गया है।
उड़ीसा
इस त्यौहारी सीजन के लिये ओडिशा सरकार (Government of Odisha) द्वारा पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि, “आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये इस त्योहारी महीने के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।”
राजस्थान
राजस्थान सरकार ने इस साल 1 अक्टूबर से पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, धुएं के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए। COVID-19 तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है इस बीच राज्य सरकार ने इस दिवाली पर राज्य भर में हरे पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की मंजूरी दी है।
पंजाब
राज्य सरकार ने पंजाब भर में पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री, इस्तेमाल और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन त्यौहारों के लिये सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की मंजूरी दी गयी है। प्रदेश में दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागरिकों को इस साल दिवाली और छठ पूजा पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी, अधिकारियों द्वारा पटाखे फोड़ने की अवधि दो घंटे की निर्धारित की गयी है। जो कि 8 से 10 बजे और शाम 6 से 8 बजे तक होगी।
बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने त्यौहार की अवधि के लिये कुछ जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशिष्ट समय निर्धारित किया है जब लोग पटाखे फोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन नागरिकों से इस साल पटाखे फोड़ने से परहेज करने का अनुरोध किया है।