न्यूज़ डेस्क (उत्तर प्रदेश): सहारनपुर जनपद में SSP आकाश तोमर (Akash Tomar) के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
बता दें कि जुलाई 2017 में मण्डी थानाक्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को लडकी को बन्धक बनाकर सामुहिक बलात्कार (Rape) करने आरोप में अभियुक्त मुजफ्फरखान के खिलाफ मु0अ0सं0 33/2017 धारा 376, 342, भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना चिलकाना के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आज अभियुक्त मुजफ्फरखान को मु0अ0स0 33/17 धारा 376, 342, भादवि (IPC) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।