नई दिल्ली (प्रियंवदा गोप): Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधिकारिक ऐलान किया कि नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गयी है। फिलहाल कर योग्य आय की सीमा 5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये और बढ़ाकर 7 लाख कर दी गयी है। इस फैसले से नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय टैक्सपेयर्स (Middle Class Taxpayers) में खुशी की लहर दौड़ना तय है।
वित्तमंत्री (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आगे घोषणा की कि आयकर रिटर्न (Income Tax Return) के लिये औसत प्रोसेसिंग के समय को 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया जायेगा। केंद्र सरकार का इरादा अगली-पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म को रोल आउट करने का है। सरकार का लक्ष्य आयकर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करना भी है।
सरकार ने नये टैक्स सिस्टम में उच्चतम सरचार्ज दर (Highest Surcharge Rate) को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया है। 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तिगत करदाता (Individual Taxpayer) को अब 1.5 लाख रुपये का कर देना होगा, जो नयी कर व्यवस्था के तहत 1.87 लाख रुपये से 37,000 रुपये कम है। 9 लाख रुपये की सलाना आमदनी पर सिर्फ 45,000 रुपये का टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। 3-6 लाख रुपये पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। नई आयकर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत की उच्चतम कर दर लागू होगी।
80 सी के तहत टैक्स कटौती की सीमा फिलहाल 1.5 लाख रुपये है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80C टैक्स सेविंग ऑप्शन (Tax Saving Option) है जो टैक्सपेयर्स के लिये काफी फायदेमंद साबित हुआ है। ये उन्हें कर बचत (Tax Saving) साधनों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य आय को सीमित करने में सक्षम बनाता है।