एंटरटेनमेंट डेस्क (स्तुति महाजन): कोरोना संकट के बीच अब जल्द पूरे देश में Unlock 5.0 के नियम लागू होने वाले है। जिसके तहत 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ हॉल्स को खोला जायेगा। इस दौरान सभी सिनेमाघर संचालकों (Theaters operators) को सोशल डिस्टेसिंग और कोरोना गाइडलाइन को लागू करने की बाध्यता रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल प्रबंधकों (Cinema hall managers) कोरोना के प्रति जागरूकता फैलानी वाली क्लिप या घोषणा करना जरूरी होगा। टिकट बुकिंग काउन्टर के बजाय ऑनलाइन बुकिंग को ज़्यादा तव्ज़जो दी जायेगी।
जिन इलाकों में गृह मंत्रालय की नियमावली के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहाँ पर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स का संचालन (Operation of theaters and multiplexes) पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर (Educational institutions and coaching centers) खोले जाने के मसले पर फैसला लेने के लिए छूट दी गयी है। सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को दुबारा चालू करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र (Standard Operating Procedure by Ministry of Information and Broadcasting) जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय की मंजूरी वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलावा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी प्रतिबंध लगा रहेगा।
खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल्स खोलने के संबंध में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भी एसओपी जारी कर दी है। जिसकी मदद से अब तैराक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आसानी से ट्रेनिंग कर पायेगें। अन्य और भी कई सार्वजनिक स्थानों का परिचालन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तयशुदा वक्त पर स्थिति की समीक्षा कर एसओपी जारी की जायेगी।