न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): Unlock 5 में भारत सरकार ने सिनेमा हॉल (Cinema Halls)/ मल्टीप्लेक्स / स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए / एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वहीँ Containment zones में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमाघरों (cinema halls), मल्टीप्लेक्सों (multiplexes) में उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक खोलने की अनुमति होगी और राज्यों में 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन शर्तों के साथ।
“गृह मंत्रालय (एमएचए) ने Containment zones के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए, आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देशों 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे। बुधवार को एक प्रेस बयान में कहा गया है कि आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से मिले फीडबैक पर आधारित हैं।
इसमें कहा गया है, “सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।”
आगे एमएचए ने कहा कि, बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) Ministry of Youth Affairs and Sports द्वारा जारी की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा SOP जारी किया जाएगा।
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी। यह निम्न स्थितियों के अधीन होगा, जैसे बंद स्थानों में, 200 व्यक्तियों की क्षमता के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति होगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन (lockdown) सख़्ती से लागू रहेगा।