न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई हिस्सों में पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा और मिशन शक्ति अभियान की सघन मुहिम छेड़ रखी है। इसके तहत महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले यौन अपराधों को लेकर पुलिस का मॉनिटरिंग सेल मुकदमों की कारगर पैरवी करता है ताकि अपराधी को कोर्ट से सख़्त से सख़्त सजा दिलवायी जा सके। जिला गोंडा (District Gonda) में भी इन्हीं निर्देशों को पालन जिला पुलिस, पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में कर रही है।
इसी क्रम में थाना उमरीबेगमगंज (Umribegumganj) क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील मिश्रा (Accused Sunil Mishra) को दस साल की सजा और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा हुई। मामले में अभियुक्त लड़की को बहला-फुसलाकर ले भागा और उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। मुजरिम रानीगंज पश्चिम बर्दमान पश्चिम बंगाल (Raniganj West Burdman West Bengal) का रहने वाला बताया जाता है।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे (Chief constable Deenbandhu Dubey) की अगुवाई में मजबूत पैरवी की, जिसकी बुनियाद पर माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त को ये सजा मुकर्रर की। बता दे कि अभियुक्त आईपीसी की धारा 366, 376, 420 और 328 के तहत दोषी पाया गया था।