Uttar Pradesh: होली के लिए जारी हुई योगी सरकार की गाइडलाइन, जानिये क्या कर सकते है और क्या नहीं

न्यूज डेस्क (यामिनी गजपति): होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने आज राज्य में बढ़ते COVID-19 के मरीज़ों को देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये जरूरी दिशानिर्देश जारी किये। मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के मुताबिक होली पर आयोजित होने वाले किसी भी सार्वजनिक समारोह (Public Event) या जुलूस के लिये स्थानीय प्रशासन की इज़ाजत लेनी जरूरी होगी। इस दौरान कार्यक्रम आयोजकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेसिंग बरतने में किसी तरह की कोताही ना बरती जाये। जरूरी अनुमति लेने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का सख़्ती से पालन किया जाये।

60 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को त्योहार के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी गयी है। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि अगर कोई शख्स उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य से आ रहा है, जहां कोरोना के मामले गंभीर रूप से बढ़ रहे है तो उन्हें COVID-19 परीक्षणों से गुजरना होगा। कोरोना के लिए खासतौर से तैयार किये अस्पताल हर जिले में चालू रहेंगे। ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार को तेजी से बढ़ाया जायेगा। जिला स्तर पर कई जगह कोरोना वायरस सहायता डेस्क को दुबारा चालू किया जायेगा। स्थानीय प्रशासन (Local administration) लाउडस्पीकर के माध्यम के जरिये लोगों से कोरोना सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए गुज़ारिश करेगा। राज्य की सभी जेलों के कैदियों को कोविड टेस्ट से गुजरना होगा। अगर वो जेल से बाहर आ गये है तो भी उनका कोरोना टेस्ट किया जायेगा।

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