न्यूज डेस्क (नियति वशिष्ठ): WFI Chief vs Wrestlers: महिला पहलवानों की ओर से की गयी छह शिकायतों में से कम से कम चार में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में फोटोग्राफिक सबूतों का जिक्र है, और कथित यौन उत्पीड़न की कम से कम तीन घटनाओं के वीडियो सबूत की भी जानकारी सामने आयी है।
जांच के हिस्से के तौर पर दर्ज किए गये 200 से ज्यादा गवाहों के बयानों में से सिर्फ पीड़ित पहलवानों की ओर से दर्ज करवाये गये बयानों को ही चार्जशीट में शामिल किया गया। मामले में सिर्फ 70-80 गवाहों के बयानों प्रासंगिक पाया गया, पीड़ित पहलवानों की ओर से किये गये दावों के समर्थन में गवाहों के कम ही बयान सामने आये है। चूंकि युवा शिकायतकर्ता महिला पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने सबूत और बयान वापस ले लिये, इसलिये पुलिस (Delhi Police) ने सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम मामले को खाऱिज करने की रिपोर्ट भी दर्ज की।
इस केस से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि,“हमने चार्जशीट में हरेक शिकायत का अलग से जिक्र किया, छह पहलवानों ने ही अपनी शिकायतों में कई वारदातों का जिक्र किया। सभी शिकायत के लिये हमने गवाहों, फोटो या वीडियो की पुष्टि करने का हवाला दिया है। छह शिकायतों में से हमने चार में फोटोग्राफिक सबूतों को चार्जशीट के साथ जोड़ा है। ये फोटोग्राफिक सूबत अलग-अलग प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में लिये गये थे और दोनों शिकायतकर्ताओं और आरोपियों इसमें दिखाया गया है।”
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि “शिकायतों में शामिल कई कथित घटनाक्रम डब्ल्यूएफआई कार्यालय, टूर्नामेंट, कैंप और कार्यक्रमों से जुड़े हैं। हमें कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिन्हें हमने आरोपों की पुष्टि के लिये अटैच किया गया है। अब अपराध और सजा की प्रकृति तय करना अदालत पर निर्भर है। हमने सिर्फ शिकायतों से जुड़े तकनीकी सबूत जुटाये हैं। मामले में सभी छह महिला शिकायतकर्ताओं ने अपने बयानों को विस्तार से दर्ज करवाया और हमने सहायक साक्ष्य इकट्ठा किये हैं, जो कि कॉल विवरण रिकॉर्ड (पिछले साल के) के तौर पर हैं, इनमें फोटो और वीडियो चार्जशीट का हिस्सा हैं।”
बता दे कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (15 जून 2023) को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 22 जून को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। सामने आ रही खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कोर्ट से पहलवानों के खिलाफ 28 मई को जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर हुए हंगामे के सिलसिले में दर्ज की गयी एफआईआर को खारिज करने के लिये भी कहेगी।